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शौचालय निर्माण घर का सम्मान (Shauchalay Nirmaan, Ghar Ka Samman)

“शौचालय निर्माण घर का सम्मान” एक जन-संदेश है जो भारत में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत चलाया गया था।

इस योजना का औपचारिक नाम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) है, और इसे भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था।

इसका उद्देश्य पूरे देश को खुले में शौच से मुक्त (ODF) बनाना है। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं का निर्माण और उनका उपयोग सुनिश्चित करने के लिए चल रही है।

योजना की विस्तृत जानकारी:

1. लक्ष्य:

    • 2024 तक हर घर में शौचालय: योजना का मुख्य उद्देश्य सभी घरों में शौचालय की सुविधा प्रदान करना और ग्रामीण भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना है।
    • स्वच्छता के प्रति जागरूकता: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देना और लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना।

2. वित्तीय सहायता:

    • ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए प्रति परिवार 12,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें शौचालय के निर्माण और पाइपलाइन के लिए भी धनराशि शामिल है।
    • शहरी क्षेत्रों में इस योजना के तहत सहायता की राशि और प्रक्रियाएं भिन्न हो सकती हैं, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

3. लाभार्थी:

    • ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी परिवार, जिनके पास शौचालय की सुविधा नहीं है, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
    • विशेष रूप से गरीब और वंचित समुदायों पर ध्यान दिया गया है, ताकि उन्हें स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच मिल सके।

4. प्रवर्तन और निगरानी:

    • शौचालय निर्माण की प्रगति की निगरानी के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि आवंटित धन सही ढंग से उपयोग हो और योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा सके।
    • ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर के अधिकारी, और विभिन्न गैर-सरकारी संगठन (NGOs) भी इस योजना के कार्यान्वयन में शामिल हैं।

5. स्वच्छता अभियान:

    • इसके अलावा, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम, रैलियां, और अभियान चलाए जाते हैं।
    • स्कूलों, सार्वजनिक स्थानों, और सामुदायिक केंद्रों पर शौचालयों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया गया है।

6. परिणाम:

    • इस योजना की वजह से ग्रामीण भारत में स्वच्छता के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
    • लाखों परिवारों ने अपने घरों में शौचालय बनवाए हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है।

यह योजना न केवल भारत के स्वच्छता मानकों को सुधारने में मददगार है, बल्कि यह एक सामाजिक परिवर्तन भी ला रही है, जो लोगों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बना रही है।

बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना (Bihar Solar Energy Irrigation Scheme)

बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना बिहार सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ती और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के माध्यम से सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना है।

योजना की प्रमुख बातें:

उद्देश्य:

      • किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सेट उपलब्ध कराना।
      • बिजली और डीजल की बढ़ती लागत से किसानों को राहत प्रदान करना।
      • ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना।

योजना के मुख्य लाभ

      • सौर पंपों पर सब्सिडी: सरकार किसानों को सौर पंपों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करती है।
      • तकनीकी सहायता: किसानों को सौर पंपों की स्थापना और रखरखाव के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।
      • बिजली की समस्या का समाधान: सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को बिजली की समस्या का समाधान मिलेगा।
      • स्वदेशी तकनीक का प्रोत्साहन: इस योजना के माध्यम से स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा।

लाभार्थी:

      • इस योजना का लाभ बिहार राज्य के सभी छोटे और सीमांत किसान ले सकते हैं।
      • किसानों के पास अपनी भूमि होनी चाहिए जहां पंप सेट स्थापित किए जा सकें।

सहायता राशि:

      • सरकार द्वारा सौर पंप सेट की कुल लागत का 80% तक सब्सिडी दी जाती है।
      • किसानों को केवल 20% राशि का भुगतान करना होता है।

सौर पंप सेट:

      • यह पंप सेट सौर ऊर्जा से संचालित होता है, जिससे बिजली और डीजल की आवश्यकता नहीं होती।
      • यह पंप सेट 1 से 10 हॉर्सपावर तक के होते हैं, जो किसानों की जरूरत के अनुसार चुने जा सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया:

      • इच्छुक किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
      • आवेदन के लिए किसानों को अपनी भूमि का विवरण, आधार कार्ड, और बैंक खाता जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
      • सत्यापन के बाद, किसानों को उनके नजदीकी केंद्र से पंप सेट उपलब्ध कराया जाएगा।

फायदे:

      • सौर ऊर्जा से संचालित होने के कारण यह पंप सेट पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
      • इससे किसानों की सिंचाई लागत में कमी आती है।
      • बिजली की कमी वाले क्षेत्रों में भी किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलती है।

निष्कर्ष:

बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे कम लागत में और पर्यावरण की सुरक्षा करते हुए अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। यह योजना राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है।

बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना (Bihar Nirman Shramik Matritwa Labh Sahayata Yojna)

आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण कुछ महिलाओ को गर्भवती अवस्था में भी काम पर जाना पढ़ता है।

इन्ही सारी कठिनाईओ का सामना निर्माण श्रमिक महिला को नहीं करना पड़े बिहार सरकार ने बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना की शुरुवात की है।

योजना का उद्देश्य  यह है की निर्माण श्रमिक महिलाओ को बच्चे के जन्म के उपरांत पौष्टिक आहार मिल पाए तथा वह स्वास्थ्य रह पाए।

बिहार निर्माण श्रमिक मातृत्व लाभ सहायता योजना बिहार के श्रम संसाधन विभाग के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है।

योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिला को बच्चे के जन्म के उपरान्त 90 दिनों की न्यूनतम मजदूरी की समतुल्य राशि देय होगी।

लाभार्थी निर्माण श्रमिक महिला को प्रथम दो प्रसव के लिए सहायता राशि दी जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा निर्माण श्रमिक महिला को अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के राशि दी जाएगी।

लाभार्थी को योजना के अंतर्गत दिए जाने वाली अनुदान राशि स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं अन्य विभागों के अतिरिक्त है।

पंजीकृत महिला जो बोर्ड में न्यूनतम एक वर्ष से पंजीकृत है वह योजना के अंतर्गत पात्र है।

योजना की प्रमुख बातें:

1.लाभार्थी:

इस योजना का लाभ केवल पंजीकृत निर्माण श्रमिक महिलाएं ही ले सकती हैं।

2. सहायता राशि: गर्भवती महिला श्रमिक को 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है।

3. पात्रता:

    • महिला श्रमिक का निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण होना चाहिए।
    • गर्भावस्था के दौरान आवेदन किया जा सकता है।

4. दस्तावेज़: आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में पंजीकरण प्रमाण पत्र, गर्भावस्था प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण आदि शामिल हैं।

5. आवेदन प्रक्रिया:

    • लाभार्थी महिला श्रमिक को अपने नजदीकी श्रम कार्यालय में आवेदन करना होता है।
    • आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होते हैं।
    • सत्यापन के बाद, सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।

बिहार सम्बल योजना (Bihar Sambal Yojna)

बिहार सम्बल योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के निर्धन, कमजोर, और वंचित वर्गों को वित्तीय और सामाजिक सहायता प्रदान करना है।

इस योजना के तहत उन लोगों को समर्थन दिया जाता है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, ताकि वे अपना जीवन बेहतर ढंग से जी सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।

मुख्य बिंदु:

1.लाभार्थी:

      • यह योजना बिहार राज्य के उन निवासियों को लक्षित करती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनकी आय बहुत कम है।
      • विशेष रूप से वृद्धजन, विधवा, विकलांग, और अन्य वंचित वर्गों को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है।

2. वित्तीय सहायता:

      • मासिक पेंशन: इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
      • आपातकालीन सहायता: किसी आपात स्थिति में जैसे कि बीमारी, दुर्घटना, या अन्य संकट के समय, तत्काल आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

3. आवेदन प्रक्रिया:

      • ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन: योजना के लिए लाभार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र संबंधित सरकारी विभाग या वेबसाइट पर उपलब्ध होता है।
      • आवश्यक दस्तावेज़: आवेदन के साथ पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होते हैं।
      • आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए विभिन्न सरकारी कार्यालयों में सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं।

4. पात्रता मानदंड:

      • लाभार्थी बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
      • आवेदक की आय निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए, जो कि राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है।
      • विशेष वर्गों जैसे कि विधवा, वृद्धजन, और विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है।

5. योजना का कार्यान्वयन:

      • योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
      • जिला स्तर पर अधिकारियों के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की जाती है और उन्हें समय पर सहायता प्रदान की जाती है।

6. लक्ष्य:

      • योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन, कमजोर, और वंचित वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना है।
      • समाज के सबसे कमजोर वर्गों को संकट के समय में सहायता प्रदान करके उनकी जीवन स्थितियों को सुधारना।

बिहार सम्बल योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के वंचित और जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करना है ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें और उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना (Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Kalyan Chhatrawas Anudan Yojna)

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शिक्षा के लिए समर्थन और सुविधाएं प्रदान करना है।

इस योजना के तहत, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें छात्रावास में रहने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने में कोई बाधा न हो और वे अपने शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा कर सकें।

मुख्य बिंदु:

1.लाभार्थी:

      • इस योजना का लाभ बिहार राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और छात्रावास में रहने की आवश्यकता रखते हैं।
      • इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, और जैन समुदाय के छात्र शामिल हैं।

2. वित्तीय सहायता:

      • योजना के तहत छात्रों को छात्रावास में रहने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जो उनके छात्रावास शुल्क, भोजन, और अन्य आवश्यक खर्चों को कवर करती है।
      • सहायता राशि का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और इसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

3. आवेदन प्रक्रिया:

      • ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन: छात्र इस योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र संबंधित विभाग या वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं।
      • आवश्यक दस्तावेज़: आवेदन के साथ पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, और शैक्षिक प्रमाण पत्र आदि जमा करने होते हैं।
      • पात्रता मानदंड: आर्थिक रूप से कमजोर होना और बिहार का निवासी होना आवश्यक है। साथ ही, छात्र किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा हो।

4. योजना का कार्यान्वयन:

      • योजना का क्रियान्वयन बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
      • विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों में इसका संचालन किया जाता है, और छात्रों को समय पर अनुदान प्रदान करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं।

5. लक्ष्य:

      • इस योजना का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना और उन्हें आवासीय सुविधाएं प्रदान कर उनकी शिक्षा को सुगम बनाना है।
      • इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देना और अल्पसंख्यक छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना है।

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना (Bihar Kabir Antyeshti Anudan Yojna)

बिहार के गरीब परिवारों को लाभ प्रदान करने के लक्ष्य से बिहार सरकार द्वारा कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का आरंभ किया गया है।

इस योजना के माध्यम से राज्य के बीपीएल परिवार के किसी सदस्य का देहांत/मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार द्वारा मृतक की अंत्येष्टि (दाह संस्कार) के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है।

राज्य सरकार द्वारा 3000 रुपए की एकमुश्त आर्थिक सहायता मृतक के आश्रित/निकटतम संबंधी को दी जाती है।

इस योजना के तहत केवल उन्हीं बीपीएल परिवारों को कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का लाभ दिया जाएगा जो 10 वर्ष से या इससे अधिक समय से बिहार में निवास कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु:

1.लाभार्थी:

      • यह योजना बिहार राज्य के गरीब और वंचित परिवारों के लिए है, जो किसी मृतक सदस्य के अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता रखते हैं।
      • विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता है।

2. वित्तीय सहायता:

      • योजना के तहत मृतक के परिवार को अंतिम संस्कार के लिए ₹3,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
      • यह राशि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को बिना किसी आर्थिक कठिनाई के पूरा करने में मदद करती है।

3. आवेदन प्रक्रिया:

      • ऑफलाइन आवेदन: लाभार्थी व्यक्ति स्थानीय पंचायत या ब्लॉक स्तर के अधिकारी के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
      • आवश्यक दस्तावेज़: आवेदन के साथ मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रमाण पत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ जमा करना होता है।
      • आवेदन प्रक्रिया सरल और त्वरित होती है ताकि लाभार्थी को समय पर सहायता मिल सके।

4. पात्रता मानदंड:

      • आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
      • मृतक व्यक्ति के परिवार की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आवेदन स्वीकृत किया जाता है।
      • परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रमाण देना आवश्यक होता है ताकि योजना का लाभ सही परिवारों तक पहुंचे।

5. योजना का कार्यान्वयन:

      • योजना का क्रियान्वयन संबंधित सरकारी विभागों और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से किया जाता है।
      • समय पर सहायता प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में देरी न हो।

बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और वंचित परिवारों को उनके प्रियजनों के अंतिम संस्कार में आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे इस कठिन समय में सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार कर सकें।

बिहार लघु उद्यमी योजना (Bihar Laghu Udhami Yojna)

बिहार लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं और उद्यमियों को छोटे और मध्यम आकार के उद्योगों को शुरू करने और संचालित करने के लिए प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करना है।

इस योजना के माध्यम से राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाता है, रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाते हैं, और आर्थिक विकास को गति दी जाती है।

मुख्य बिंदु:

लाभार्थी:

      • यह योजना बिहार के उन युवाओं और उद्यमियों के लिए है जो छोटे और मध्यम उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं।
      • विशेष रूप से उन लोगों को लक्षित किया गया है जो बेरोजगार हैं या जिनके पास रोजगार के सीमित अवसर हैं।

वित्तीय सहायता:

      • ऋण सहायता: योजना के तहत उद्यमियों को बैंक ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
      • सब्सिडी: राज्य सरकार द्वारा ऋण पर ब्याज दरों में सब्सिडी भी प्रदान की जाती है, जिससे उद्यमियों को कम ब्याज दरों पर ऋण मिल सके।

उद्यमिता विकास:

      • प्रशिक्षण: उद्यमियों को व्यापार प्रबंधन, तकनीकी ज्ञान, और अन्य आवश्यक कौशल के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
      • मार्केटिंग और नेटवर्किंग: उद्यमियों को अपने उत्पादों और सेवाओं को बाजार में लाने और सही नेटवर्किंग के माध्यम से व्यापार को बढ़ाने में सहायता प्रदान की जाती है।

आवेदन प्रक्रिया:

      • इच्छुक उद्यमी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र संबंधित विभाग या वेबसाइट पर उपलब्ध होता है।
      • आवेदन के साथ व्यवसाय की योजना, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ जमा करना होता है।

पात्रता मानदंड:

      • आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
      • व्यवसाय योजना स्पष्ट और व्यावहारिक होनी चाहिए, और इससे रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना होनी चाहिए।

निगरानी और समर्थन:

      • योजना के अंतर्गत विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा उद्यमियों को निगरानी और समर्थन प्रदान किया जाता है ताकि उनके व्यवसाय सुचारू रूप से चल सकें।
      • सरकार समय-समय पर उद्यमियों की प्रगति की समीक्षा करती है और आवश्यकतानुसार उन्हें अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है।

बिहार मुख्यमंत्री महिला सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना (Bihar Mukhyamantri Mahila Civil Seva Protsahan Yojna)

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार राज्य में सिविल सेवा एग्जाम को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेंगी।

बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना लाभ एवं विशेषता

  • बिहार सरकार द्वारा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना को शुरू किया गया है।
  • राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि कुल 1 लाख की होगी।
  • लाभ प्राप्त करने के लिए लाभ्यर्थीयो को आवेदन करना होगा।
  • लाभ्यर्थी इस योजना का लाभ सिर्फ एक बार ही प्राप्त कर सकता है।
  • बिहार सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य Civil Services Passed करने के लिए छात्रों को प्रेरित करना है।
  • सामान्य एवं पिछड़े वर्ग की बेटियों एवं अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों भी इसका लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य है।

पात्रता

  • जो भी छात्र इस योजना के लिए आवेदन कर रहा है वह बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी केवल एक ही बार इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
  • छात्र बिहार के पिछड़े वर्ग का होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया:

  • आवेदन फॉर्म: इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को आवेदन फॉर्म भरना होता है, जो संबंधित सरकारी विभाग या ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होता है।
  • दस्तावेज़: आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान पत्र, बिहार निवास प्रमाण पत्र, और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से संबंधित दस्तावेज़ जमा करने होते हैं।

बिहार मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना (Bihar Mukhyamantri Samekit Chaur Vikas Yojana)

बिहार सरकार द्वारा राज्य में किसानों एवं मछली पालन पालन करने वाले नागरिकों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की शुरुआत की गई है।

इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य में बड़े पैमाने पर उपलब्ध निजी चौर जल क्षेत्र भूमि में मतस्य पालन के लिए तालाबों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए समेतिक चौर विकास योजना के माध्यम से तालाब निर्माण हेतु लाभार्थी को 70% तक अनुदान राशि दी जाएगी।

मत्स्य पालन के साथ-साथ कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी को भी विकसित करने का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए सरकार अलग से अनुदान देगी।

इस योजन के अंतर्गत विभाग द्वारा 50 हेक्टेयर में तालाब निर्माण के लिए 2.48 करोड़ रूपये के अनुदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री समेतिक चौर विकास योजना के लाभ

    • राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा समेतिक चौर विकास योजना की शुरुआत की गई है।
    • इस योजना के माध्यम से सरकार मत्स्य पालन के लिए तालाब निर्माण हेतु किसानों एवं मछली पालन करने वाले नागरिकों को 70% अनुदान प्रदान करेगी।
    • योजना के तहत मत्स्य पालने के साथ-साथ कृषि, बागवानी और कृषि वानिकी का विकास किया जाएगा।
    • राज्य में बेरोजगारी की समस्या से परेशान निजी चौर जल क्षेत्र के ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
    • योजना के तहत तालाब निर्माण होने पर लाभुक को दो वित्तीय वर्ष तक मत्स्य इनपुट की अन्य योजनाओं से प्राथमिकता के आधार पर अनुदान की अनुमन्यता होगी।
    • राज्य में मछली पालन को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना की पात्रता

    • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नागरिको को बिहार राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
    • राज्य के केवल किसान और मछुआरे नागरिक ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है।
    • इसके अंतर्गत व्यक्तिगत/समूह के तहत आवेदन किया जा सकता है।
    • इन सभी समूहों में कम से कम 5 सदस्य शामिल होने चाहिए।

आवश्यक दस्तावेज

    • पैन कार्ड
    • आधार कार्ड
    • जाति प्रमाण पत्र
    • जीएसटी
    • भू स्वामित्व प्रमाण पत्र
    • लीज एकरारनामा
    • मोबाइल नंबर
    • समूह में कार्य करने की सहमति
    • उद्यमी लाभुको के द्वारा स्व अभिप्रमाणित निबंधन प्रमाण पत्र
    • विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण एवं आयकर रिटर्न
    • व्यक्तिगत /समूह लाभुको के द्वारा स्व-अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट साइज़ फोटो आदि

बिहार मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना – Mukhyamantri Kanya Vivah Yojna

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत बिहार के अंतर्गत बीपीएल परिवारों की लड़कियों को शादी के समय अनुदान राशि दी जाएगी। ताकि शादी के समय इस राशि का उपयोग परिवार की आर्थिक सहायता के लिए किया जा सके।

योजना के तहत लड़कियां अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं और साथ ही सही उम्र में शादी करने पर सरकार शादी के समय आर्थिक सहायता देगी जिससे लोगों में और अधिक जागरूकता आएगी, जिससे बिहार राज्य की साक्षरता दर में वृद्धि हो सके।

इस योजना की शुरुआत से राज्य सरकार ने दहेज जैसी प्रथा को रोकने का प्रयास किया है जिससे लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने का पूरा प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बिहार के लाभ

  • इस योजना के तहत राज्य के सभी पात्र परिवारों की कन्याओं को विवाह के समय सरकार द्वारा 5100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से राज्य में बाल विवाह तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराध पर रोक लगेगी।
  • इस योजना के माध्यम से सभी बीपीएल परिवारों को उनकी कन्या के विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना के अंतर्गत सरकार का लक्ष्य राज्य में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना तथा दहेज प्रथा जैसी प्रथाओं पर भी रोक लगाना है।

आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • लड़के और लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पास बुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवासी प्रमाण पत्र
  • मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक दस्तावेज

शर्तें और पात्रता:

  • लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा के भीतर होनी चाहिए।
  • विवाह की तारीख के समय लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • योजना का लाभ केवल एक बार ही प्राप्त किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया:

  • आवेदन फॉर्म: लाभार्थी को योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए संबंधित कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भरना होता है।
  • आवश्यक दस्तावेज़: आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, और विवाह प्रमाण पत्र जमा करना होता है।

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Study in Australia: Australia is known for its vibrant student life and world-class education in fields like engineering, business, health sciences, and arts. Major student hubs include Sydney, Melbourne, and Brisbane. Top universities: University of Sydney, University of Melbourne, ANU, UNSW.

Study in Canada: Canada offers affordable education, a multicultural environment, and work opportunities for international students. Top universities: University of Toronto, UBC, McGill, University of Alberta.

Study in the UK: The UK boasts prestigious universities and a wide range of courses. Students benefit from rich cultural experiences and a strong alumni network. Top universities: Oxford, Cambridge, Imperial College, LSE.

Study in Germany: Germany offers high-quality education, especially in engineering and technology, with many low-cost or tuition-free programs. Top universities: LMU Munich, TUM, University of Heidelberg.

Study in the USA: The USA has a diverse educational system with many research opportunities and career advancement options. Top universities: Harvard, MIT, Stanford, UC Berkeley

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