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राज्य सभा की स्थिति – Status of Rajya Sabha

लोकसभा और राज्यसभा के बीच समान शक्तियाँ (Equal Powers Between Lok Sabha and Rajya Sabha) निम्नलिखित मामलों में दोनों सदनों की शक्तियां एक दूसरे के बराबर होती हैं।

    • साधारण विधेयकों को पुर:स्थापित करने और पारित करने के मामले में।
    • संविधान संशोधन विधेयकों को पेश करने और पारित करने के मामले में।
    • वित्तीय बिलों को पेश करने और पारित करने के लिए जिसमें भारत की संचित निधि से व्यय शामिल है।
    • राष्ट्रपति के चुनाव और महाभियोग के मामले में।
    • उपराष्ट्रपति के चुनाव या हटाने की प्रक्रिया में। हालांकि, राज्यसभा के पास उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का एकमात्र अधिकार है।
    • सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिशें करना।
    • राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों का अनुमोदन।
    • तीनों प्रकार की आपात स्थितियों के लिए उद्घोषणा को मंजूरी।
    • प्रधानमंत्री सहित मामलों के चयन के मामलों में।
    • सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार का विस्तार करना।

लोकसभा:-

    • लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है।
    • 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
    • 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि हैं।
    • राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तावित अवधि की समाप्ति से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है।
    • राज्यों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है।
    • प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का लोकसभा में प्रतिनिधित्व होता है।
    • लोक सभा में सदस्य यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़ का उपयोग करके चुने जाते हैं।
    • कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह तय करने की शक्ति केवल लोकसभा के अध्यक्ष में निहित है।
    • धन विधेयक केवल संसद के निचले सदन अर्थात लोकसभा में पेश किया जा सकता है
    • लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। इसलिए, यह धन विधेयक पर निर्णयों के संबंध में अधिक शक्तिशाली है।
    • लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का नेतृत्व करता है।
    • लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है।
    • यह वार्षिक बजट में अनुदान की मांग पर मतदान कर सकता है।
    • जब भी दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है तो लोकसभा अध्यक्ष ही बैठक की अध्यक्षता करता है।
    • राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है।
    • अविश्वास प्रस्ताव केवल निचले सदन में पेश किया जा सकता है।

राज्य सभा

    • राजयसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है।
    • 238 अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
    • 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। अवधियह एक स्थायी सदन है यानी इसे भंग नहीं किया जा सकता है।
    • राज्यों का प्रतिनिधित्व उच्च सदन में राज्यों का अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व है।
    • केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्वकेवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों, यानी दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व मिलता है।
    • चुनाव सिद्धांतउच्च सदन में सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है।
    • कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह तय करने की शक्तिधन विधेयकों के संबंध में राज्यसभा के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है।
    • धन विधेयकधन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है।
    • धन विधेयक में संशोधनराज्यसभा धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती है।
    • नेतृत्वउपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रमुख (सभापति) होता है।
    • सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयुराज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है।
    • अनुदान की मांग पर मतदानइसे अनुदान की मांग पर मतदान करने की कोई शक्ति नहीं है, राज्यसभा केवल इस पर चर्चा कर सकता है।
    • संयुक्त बैठक की अध्यक्षताराज्यसभा का सभापति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं होता है।
    • राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्तिराष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने के संबंध में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है।
    • अविश्वास प्रस्तावराज्यसभा को मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं है।

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